मानवाधिकार आयोग में नए पद और पुलिस भर्ती नियमों में बदलाव
देहरादून: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में बुधवार को हुई मंत्रिमंडल की बैठक में 12 महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर सहमति बनी। बैठक के बाद गृह सचिव शैलेश बगौली ने प्रेस ब्रीफिंग में इन निर्णयों की जानकारी दी।
प्रमुख निर्णय:
* हाइब्रिड वाहनों को टैक्स से छूट: प्रदेश में रजिस्टर्ड होने वाले हाइब्रिड वाहनों पर अब टैक्स नहीं लिया जाएगा। यह लाभ निजी गाड़ियों पर मिलेगा।
* उत्तराखंड मानवाधिकार आयोग का विस्तार: उत्तराखंड मानवाधिकार आयोग के ढांचे में संशोधन करते हुए 12 नए पद सृजित करने को मंजूरी दी गई है।
* बदरीनाथ मास्टर प्लान में नई कलाकृतियां: बदरीनाथ धाम में चल रहे कार्यों के तहत चार नई योजनाओं को मंजूरी दी गई है। इनमें लेक फ्रंट में शेष नेत्र लोटस बॉल, अराइवल प्लाजा में सुदर्शन चक्र की कलाकृति और बद्री नारायण चौक पर ट्री एंड रिवर स्कल्पचर शामिल हैं।
* शहरी विकास विभाग में मृतक आश्रितों को लाभ: शहरी विकास विभाग में साल 2013 में विनियमित किए गए 859 कर्मचारियों के आश्रितों को मृतक आश्रित सेवा नियमावली के तहत आच्छादित करने का निर्णय लिया गया है।
* स्वच्छता नीति के लिए अलग बैंक खाता: उत्तराखंड स्वच्छता गतिशीलन परिवर्तन नीति को लागू करने के लिए एक अलग से बैंक खाता खोलने को मंजूरी मिली है।
* पुलिस भर्ती नियमों में बदलाव: उत्तराखंड वर्दीधारी सिपाही और उत्तराखंड वर्दीधारी उपनिरीक्षक (सब इंस्पेक्टर) के पदों के लिए परीक्षा एक साथ कराई जाएगी।
* उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में पद सृजन: आयोग के ढांचे में संशोधन करते हुए 15 नए पद सृजित किए गए हैं, जिनमें एक नियमित पद और 14 आउटसोर्सिंग के जरिए भरे जाएंगे।
* फॉरेंसिक डिपार्टमेंट अब अलग विभाग: फॉरेंसिक डिपार्टमेंट के हेड को विभागाध्यक्ष घोषित किया जाएगा, जिससे यह अब पुलिस मुख्यालय के अंतर्गत न आकर एक अलग विभाग बन जाएगा।
* न्यू पेंशन योजना के कर्मचारियों को ग्रेच्युटी: न्यू पेंशन योजना का लाभ उठा रहे कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन स्कीम को जोड़ते हुए ग्रेच्युटी की व्यवस्था की जाएगी।
इन महत्वपूर्ण फैसलों से प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में सकारात्मक बदलाव आने की उम्मीद है।