हरिद्वार: गैर इरादतन हत्या के एक मामले में, चतुर्थ अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश आर.के. श्रीवास्तव ने एक गाड़ी चालक को दोषी ठहराते हुए 5 साल का सश्रम कारावास और ₹10,000 का जुर्माना लगाया है।
यह मामला 12 फरवरी 2023 को तब सामने आया, जब सुखपाल नाम के व्यक्ति ने बहादराबाद थाने में अपने बेटे सागर की मौत का मुकदमा दर्ज कराया। सुखपाल ने बताया कि 10 फरवरी 2023 की रात उनके बेटे सागर की बहादराबाद में एक शादी समारोह में तेज रफ्तार स्कॉर्पियो कार की टक्कर से मौत हो गई थी। इस दुर्घटना में दूल्हे के भाई प्रियांशु की भी इलाज के दौरान मौत हो गई, जबकि कई अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए थे।
पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए 13 फरवरी 2023 को स्कॉर्पियो चालक राकेश कुमार सैनी को गिरफ्तार कर लिया था। जांच के बाद, पुलिस ने राकेश सैनी के खिलाफ गैर इरादतन हत्या का आरोप पत्र न्यायालय में दायर किया।
सुनवाई के दौरान, अभियोजन पक्ष ने 13 गवाहों के बयान पेश किए। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद, न्यायालय ने राकेश कुमार सैनी को दोषी पाया और यह सज़ा सुनाई।