हरिद्वार के जिलाधिकारी कर्मेन्द्र सिंह ने निर्देश दिए हैं कि 26 मार्च 2010 के बाद विवाह करने वाले सभी व्यक्तियों को यूसीसी (यूनिफॉर्म सिविल कोड) पोर्टल पर अपना पंजीकरण कराना अनिवार्य है। उन्होंने बताया कि पंजीकरण की अंतिम तिथि 26 जुलाई है, जिसके पहले पंजीकरण शुल्क 250 रुपये और कॉमन सर्विस सेंटर चार्ज 50 रुपये है।
जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया कि 30 अप्रैल तक पंजीकरण न कराने वाले सरकारी कर्मचारियों को नोटिस जारी किए जाएंगे। 26 जुलाई के बाद भी पंजीकरण न कराने वालों पर सब-रजिस्ट्रार और रजिस्ट्रार द्वारा नोटिस जारी किए जाएंगे और 10,000 रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है।
बैठक में बताया गया कि शिक्षा विभाग, पुलिस विभाग, नगर निगम हरिद्वार, विद्युत विभाग और युवा कल्याण विभाग के कई कर्मचारियों ने अभी तक पंजीकरण नहीं कराया है। जिलाधिकारी ने सभी पात्र व्यक्तियों से इस अवसर का लाभ उठाने की अपील की है।
इसके अतिरिक्त, जिलाधिकारी ने जिला योजना की समीक्षा करते हुए जनप्रतिनिधियों और डीपीसी सदस्यों के साथ समन्वय स्थापित कर योजनाएं प्रस्तावित करने के निर्देश दिए। उन्होंने नवाचार और सतत विकास लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करने और तीन लाख रुपये से कम लागत वाली योजनाओं को जिला योजना में शामिल न करने की बात कही।

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