हरिद्वार: केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की विशेष अदालत ने हरिद्वार जिले के रानीपुर विधानसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के विधायक आदेश चौहान को छ: माह की साधारण कारावास की सजा सुनाई है। यह फैसला विधायक पर अपनी भतीजी के पति के साथ मारपीट करने के आरोप से संबंधित एक पुराने मामले में आया है।
अदालत ने इस मामले में दो सेवारत पुलिसकर्मियों को भी दोषी ठहराया है और उन्हें सजा सुनाई है। हालांकि, एक अन्य आरोपी पुलिसकर्मी की सुनवाई के दौरान मृत्यु हो चुकी है।
मामले की विस्तृत जानकारी के अनुसार, विधायक आदेश चौहान पर आरोप था कि उन्होंने अपनी भतीजी के पति के साथ मारपीट की थी। इस मामले की गंभीरता को देखते हुए सीबीआई को जांच सौंपी गई थी। सीबीआई ने अपनी जांच में आरोपों को सही पाया और विधायक आदेश चौहान सहित उनकी भतीजी और चार अन्य लोगों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया था।
सीबीआई की गहन जांच और सबूतों के आधार पर आज सीबीआई अदालत ने इस मामले में सुनवाई पूरी की। अदालत ने विधायक आदेश चौहान और दो पुलिसकर्मियों को दोषी ठहराया और उन्हें एक साल की साधारण कारावास की सजा सुनाई। इस फैसले से राजनीतिक गलियारों और स्थानीय प्रशासन में हड़कंप मच गया है।
यह मामला हरिद्वार में काफी समय से चर्चा का विषय बना हुआ था, और सीबीआई के हस्तक्षेप के बाद इसे एक महत्वपूर्ण मोड़ मिला। अदालत का यह फैसला दर्शाता है कि कानून के सामने सभी समान हैं, चाहे वह कोई जनप्रतिनिधि हो या कोई आम नागरिक। इस सजा के बाद विधायक आदेश चौहान ने कहा कि वह निर्णय के खिलाफ न्यायालय में अपना पक्ष रखेंगे।

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